अहमदाबाद के साबरमती थाना क्षेत्र में हुए पार्सल बम ब्लास्ट कांड में आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से दो जिंदा बम और देसी बनावटी पिस्टल -1 एवं जिंदा कारतूस पकड़े गए।
अहमदाबाद के साबरमती थाना क्षेत्र में हुए पार्सल बम ब्लास्ट कांड में आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से दो जिंदा बम और देसी बनावटी पिस्टल -1 एवं जिंदा कारतूस पकड़े गए।
कल तारीख 21.12.2024 के दिन साबरमती पुलिस स्टेशन विस्तार में शिवम रोहाउस मैं रहते बड़ेदेवभाई विट्ठलभाई सुखाड़िया सुबह के 10:30 अपने घर पर थे .तभी एक अज्ञात व्यक्ति कपड़े की थैली में एक पार्सल देने आया। तभी उसे पार्सल में से धूआ निकालने लगा और उसे पार्सल में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में बड़ेदेवभाई और उनके चाचा का लड़का किरिटभाई ऐवं पार्सल लाने वाला व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। बडदेवभाई ने साबरमती पुलिस स्टेशन मैं शिकायत दर्ज कराई। बी. एन .एस अधिनियम-2023 धारा- 109(1), 118(1), 61(1), 3(5), 351(3) एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम-1908 धारा- 3(ए), 4(ए), 5 , 6 और विस्फोटक अधिनियम-1884 की धारा-9-बी(1)(बी), 12 के अनुसार शिकायत दर्ज की गई।
घटना के अनुसार अपर पुलिस आयुक्त सेक्टर-1 साहब एवं उप पुलिस आयुक्त जोन-आर साहब एवं सहायक पो.कॉम. श्री “एल” प्रभाग एवं पुलिस निरीक्षक साबरमती पुलिस स्टेशन द्वारा घटना स्थल का एफएसएल, बीडीडीएस, डॉग स्कोर के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपी के नाम-पते की जानकारी प्राप्त कर प्रारंभिक जांच की गई.
उपरोक्त घटना में शामिल आरोपी रूपेश किशोरभाई राव के आवासीय घर में गहन जांच के दौरान साबरमती पुलिस स्टेशन जी.आर.नं. पर देशी बम, देशी हथियार बनाने की सामग्री, विस्फोटक सामग्री और मशीनरी मिली। 11191039240909/2024 बीएनएस अधिनियम की धारा-288 और शस्त्र अधिनियम की धारा-25(1)(ए), 25(1-बी)(ए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम-1908 की धारा-4(बी), 5(ए) और विस्फोटक अधिनियम धारा-9- बी(1)(बी) के अनुसार अलग से शिकायत दर्ज की गई।
, पुलिस आयुक्त अहमदाबाद शहर और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सेक्टर-1 श्रीमान और पुलिस उपायुक्त जोन-आर श्रीमान और सहायक पो. कॉम. “एल” डिवीजन महोदय, उपरोक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए । तत्काल अलग-अलग टीम में बनाकर आरोपियों को खोजा रहा था । पुलिस द्वारा टेक्निकल एनालिसिस, ह्यूमन सोरस, संख्याबस सीसीटीव कैमरे चेक करके आरोपियों को पकड़ने का सतत प्रयास किया जा रहा था।
पुलिस इंस्पेक्टर के. डी .पटेल और एल.सी.बी. जोन -2 की टीम की टीम कोमली जानकारी के अनुसार साबरमती पुलिस स्टाफ को साथ में रखकर आरोपी किसी तरह की गंभीर घटना को अंजाम दें उससे पहले सावधानीपूर्वक क्रेटा कर में से जिंदा दो बम और देसी बनावट की पिस्तौल १ और जिंदा कारतूस पकड़े गए। BDDS और FSL की टीम की मदद से बम को निष्क्रिय किया गया और आरोपियों को पकड़ा गया।
पकड़ा गया आरोपी
(१)रूपेण किशोर भाई राव (उम्र 44साल)
(२)रोहन उर्फ यगेशभाई रावण (उम्र 21 साल)
(३) गौरव नीरजभाई गढ़वी(उम्र 19 साल)
इस मामले के मुख्य आरोपी रूपेन राव (बड़ौत) को शक था कि उसकी पत्नी हेतलबेन का पिछले एक साल से उसके सहकर्मी बलदेवभाई सुखड़िया के साथ अफेयर चल रहा था और यह बलदेवभाई आरोपी रूपेन और उसकी पत्नी के बीच दखल दे रहा था और बच्चे से दूर रख रहा था और पत्नी अपने पारिवारिक जीवन में इसके अलावा आरोपी रूपेन पेट की बीमारी से पीड़ित था, जबकि नवर की पत्नी हेतल और ससुर और साला उसे कमजोर महसूस करा रहे थे। ताकि वह अपने परिवार से अलग हो जाए, उसने इंटरनेट के माध्यम से बम और घरेलू हथियार बनाकर अपने ससुर, साले और बलदेवभाई नाओ को मौत के घाट उतारना चाहा और अपनी पत्नी हेतलबेन को परिवार से अलग कर दिया। उसे अकेलापन महसूस कराएं. इसलिए उन्होंने सल्फर पाउडर, ब्लेड, बैटरी, चारकोल, पटाखों का गन पाउडर जैसी सामग्री इकट्ठा की और रिमोट कंट्रोल बम के साथ-साथ देशी पिस्तौल भी बनाए और एक साजिश रची।आरोपी रोहन पिछले 6 महीने से रूपेन राव के साथ गोदावरी अपार्टमेंट में घर का काम और देखभाल कर रहा था। अत: आर्थिक प्रलोभन में आकर रूपेन राव की सलाह पर घटना से एक रात पहले वह बलदेवभाई की हत्या करने के इरादे से एक पार्सल में बम ले गया, लेकिन बलदेवभाई घर पर मौजूद नहीं थे, इसलिए उसने योजना रद्द कर दी और अगली सुबह गौरव गढ़वी को पार्सल देने के लिए भेजा। और खुद दूर खड़े होकर रिमोट से ब्लास्ट किया। और वहां से भाग गए। बाद में हेतलबेन के पिता और उनके भाईको इसी तरह ब्लास्ट करके करने की कोशिश में थे।
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अहमदाबाद के साबरमती इलाके में पार्सल भेज कर ब्लास्ट करके जान से मारने की कोशिश की गई।
साबरमती पार्सल ब्लास्ट केस में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही तेज की ।