गुजरात हाईकोर्ट ने चांदखेड़ा पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई, ‘ऐसे पुलिस अधिकारी समाज के लिए खतरनाक हैं’

अहमदाबाद में गुजरात हाईकोर्ट का कड़ा रुख देखने को मिला। गुजरात हाईकोर्ट ने मां-बेटी मामले में पुलिस इंस्पेक्टर को लगाई फटकार।। चांदखेड़ा के पुलिस इंस्पेक्टर को लेकर कोर्ट फिलहाल सख्त है। एक मामले में कोर्ट ने मां को बेटी से मिलने नहीं देने पर इस इंस्पेक्टर को लगाई फटकार। इस मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर सरकार जांच नहीं करती है तो हाईकोर्ट आदेश जारी करेगा।
मां-बेटी मामले में अदालत असमंजस की स्थिति में
गुजरात उच्च न्यायालय ने एक मामले में एक पुलिस अधिकारी के रवैये को लेकर कड़ी आलोचना की। उच्च न्यायालय ने एक माँ को उसकी 4 साल की बेटी से न मिलने देने पर ज़िम्मेदार पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई।
अदालत ने कहा कि ऐसे पुलिस अधिकारी समाज के लिए ख़तरनाक हैं। अगर सरकार ऐसे अधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय जाँच नहीं करती है, तो अदालत को अंततः हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा।
अगर सरकार अधिकारियों पर मेहरबान रही, तो उच्च न्यायालय जाँच का आदेश देगा। साथ ही, अदालत ने यह भी पूछा कि जिन 8 मामलों में 10 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, उनमें पुलिस निरीक्षक जाँच क्यों नहीं कर रहे हैं।
परिवार की याचिका पर अदालत का जवाब
आपको बता दें कि अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि वह अपनी 4 साल की बेटी को उसकी माँ से नहीं मिलने दे रही है। इस याचिका की सुनवाई में अदालत ने पुलिस अधिकारी के रवैये को गैर-जिम्मेदाराना और मानवता के खिलाफ बताया। अगर कोई महिला अपराधी भी है, तो भी वह अपने परिवार से मिल सकती है। खासकर तब जब उसका बच्चा उससे मिल सके। इस मामले में महिला की 4 साल की बेटी भी है, लेकिन पुलिस द्वारा उससे मिलने नहीं देने पर परिवार ने अदालत की शरण ली।